हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

कारोबारियों ने की चंडीगढ़ में भी स्टांप ड्यूटी कम करने की मांग - चंडीगढ़ रियल एस्टेट स्टैंप ड्यूटी

चंडीगढ़ रियल एस्टेट कारोबारियों की मानें तो अगर राज्य सरकार स्टैंप ड्यूटी घटाती है तो इससे ना सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जबरदस्त उछाल मिलेगा बल्कि लाखों लोगों का घर खरीदने का सपना भी पूरा होगा.

relaxation  stamp duty registration chandigarh
कारोबारियों ने की चंडीगढ़ में भी स्टांप ड्यूटी कम करने की मांग

By

Published : Dec 16, 2020, 1:18 PM IST

चंडीगढ़: महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने स्टैंप ड्यूटी को घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है, जिससे उन राज्यों में प्रॉपर्टी की बिक्री में 40 प्रतिशत तक उछाल देखा जा रहा है. चंडीगढ़ के रियल एस्टेट कारोबारी महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और उत्तर भारत में भी सरकार से स्टांप ड्यूटी घटाने की मांग कर रहे हैं.

चंडीगढ़ के रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि लाखों लोग घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन लोन लेने के अलावा उन्हें 10 से 20 प्रतिशत राशि एडवांस देनी होती है और इसके बाद उन्हें स्टांप ड्यूटी भी चुकानी होती है, लेकिन लोग एक साथ इतना पैसा नहीं दे सकते. कोविड संकट के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति में भी काफी गिरावट आई है, इसलिए लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचा है कि वो एडवांस पेमेंट के साथ-साथ बाहरी स्टैंप ड्यूटी भी चुका सकें.

कारोबारियों ने की चंडीगढ़ में भी स्टांप ड्यूटी कम करने की मांग

चंडीगढ़ में भी स्टैंप ड्यूटी घटाने की मांग

कारोबारियों की मानें तो अगर राज्य सरकार ऐसा करती हैं तो ना सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जबरदस्त उछाल मिलेगा बल्कि लाखों लोगों का घर खरीदने का सपना भी पूरा होगा. सरकारों के इस कदम के बाद उन्हें राजस्व की कमी भी नहीं आएगी, क्योंकि स्टांप ड्यूटी घटाने के बाद ज्यादा लोग घर खरीदेंगे. जिससे सरकार को राजस्व भी ज्यादा प्राप्त होगा.

ये भी पढ़िए:कोविड-19 के बाद रियल एस्टेट को लेकर बदली लोगों की प्राथमिकताएं

गौरतलब है कि स्टैंप ड्यूटी में 3 प्रतिशत की छूट का फायदा अधिक लोगों को मिल सके, इसके लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन करने की अवधि में छूट देने का फैसला किया है. 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी भरने वाले ग्राहक 2 प्रतिशत की दर से ही आगामी चार महीने तक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके लिए ग्राहकों से किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा. बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक स्टैंप ड्यूटी में 3 प्रतिशत और 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च तक 2 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है. स्टैंप ड्यूटी में छूट के बाद मुंबई में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में तेजी से इजाफा हुआ है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details