चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को नई उत्पाद नीति 2023-24 जारी की है. जिसके अनुसार शहर के सभी बार और क्लब अब अल सुबह 3 बजे तक खुले रहेंगे. केंद्रीय क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि नई उत्पाद नीति में अतिरिक्त दो घंटे का प्रावधान किया गया है. जहां पहले चंडीगढ़ के सभी बार रात को 1 बजे तक ही खुले रह सकते थे, वहीं अब वे अल सुबह तीन बजे तक बार संचालित कर सकेंगे.
चंडीगढ़ प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने सचिव , आबकारी और कराधान आयुक्त और उत्पाद शुल्क विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सलाहकार के साथ विस्तृत चर्चा के बाद इस नीति को मंजूरी दी है. इसके साथ ही नई स्वच्छ वायु उपकर को बढ़ावा देते हुए एक नया सेस लागू किया गया है. चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि काऊ सेस को कम करते हुए, चंडीगढ़ के सभी बार में क्लीन एअर सेस को लगाया जाएगा.
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इसके साथ ही एक नई नीति के मुताबिक काऊ सेस कम किया गया है और स्वच्छ हवा उपकर सेस शुरू किया गया है. 750 मिलीलीटर देशी शराब की बोतल पर काऊ सेस 5 रुपए प्रति बोतल था, जिसे अब 5 रुपए से कम कर दिया गया है. सामान्य दरों के बात करें, तो देशी शराब पर प्रति बोतल 5 रुपए, व्हीसकी पर प्रति बोतल 10, बीयर की बोतल पर 5 रुपए काऊ सेस लगेगा. नई दरें स्थानीय सरकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन होंगी.
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इसी तरह, भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL), देशी शराब (CL) और आयातित विदेशी शराब (IFL) के कोटा को अपरिवर्तित रखा गया है. लाइसेंस धारकों के सुझावों के आधार पर तीसरे महीने होने वाला कोटा उठाने की मात्रा को कम किया गया है. शहर के लोग वीकेंड पर अक्सर देर रात तक पार्टी करते हैं. जिसके कारण चंडीगढ़ के बार सुबह तक खुले रहते थे. ऐसे में कई बार चंडीगढ़ पुलिस को जबरन बार बंद कराने पड़ते थे.