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चंडीगढ़:मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई.

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चंडीगढ़:मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी

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Published : Apr 23, 2021, 9:48 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई. बता दें कि हरियाणा में वित्त वर्ष 2020-21 में कुल आबकारी संग्रहण 6792 करोड़ रुपये रहा. जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में 6361 करोड़ रुपये का संग्रहण हुआ था. मई 2020 के पहले सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन और वर्ष 2020-21 में लम्बे समय के लिए समग्र आर्थिक मंदी के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आबकारी राजस्व में 6.69 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है.

बता दें कि वर्ष 2020-21 के लिए खुदरा विक्रेताओं के आवंटन की अवधि 19 मई 2021 को समाप्त हो जाएगी. इसलिए नीति वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी राजस्व में वृद्धि 15 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है. आबकारी नीति की अवधि 20 मई 2021 से 19 मई 2022 तक होगी. सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में शराब की बिक्री पर कोविड उपकर को समाप्त करने का निर्णय लिया है.

वर्ष 2020-21 के सीएल (एल-14 ए) और आईएमएफएल (एल -2) जोन के मौजूदा लाइसेंसधारकों को नीति वर्ष 2021-22 के लिए अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करने का विकल्प दिया गया है. सीएल और आईएमएफएल ज़ोन के लाइसेंसों को वर्ष 2020-21 के लिए ‘बेस लाइसेंस फीस/आनुपातिक लाइसेंस फीस पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नवीनीकृत किया जाएगा.

बता दें कि बाकी जोन जिनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा. उनके लिए बोलियां आमंत्रित की जाएंगी. अगर मौजूदा लाइसेंसधारकों से ठेकों के नवीनीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो सक्षम प्राधिकारी सभी जोन के ठेकों के लिए ई-बोली / ई-निविदा आमंत्रित कर सकते हैं.

नीति वर्ष 2021-22 के दौरान आईएमएफएस का कोटा 550 लाख प्रूफ लीटर से बढ़ाकर 625 लाख प्रूफ लीटर कर दिया गया है .जबकि देशी शराब के कोटे में बदलाव नही किया जाएगा. कोविड के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की खुदरा दुकानों की बिक्री का समय अप्रैल से अक्टूबर तक प्रात: 8 बजे से रात 11 बजे तक और नवंबर से मार्च तक प्रात: 8 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया है.

बता दें कि शहरी क्षेत्रों के मामले में शराब बिक्री समय वर्ष भर प्रात: 8 बजे से 12 बजे (मध्य रात) तक होगा. पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण और कृषि उपज के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इथेनॉल आधारित डिस्टिलेशन प्लांट स्थापित करने के लिए नाममात्र शुल्क के साथ एक नया लाइसेंस (ई-3/ई-3 ए) शुरू किया गया है. यदि किसी भी जोन में कोई ठेका या ठेके कोविड कंटेनमेंट जोन में आने के कारण बंद या लगातार बंद रखे जाते हैं तो लाइसेंस फीस और कोटे को ठेके के बंद होने के दिनों के अनुपात में आनुपातिक रूप से माफ कर दिया जाएगा.

बता दें कि देशी शराब, आईएमएफएस और बीयर पर निर्यात शुल्क कम किया गया है.बार लाइसेंस की फीस संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आईएमएफएल और मेट्रो शराब की बोतलबंदी के लिए पीईटी (प्लास्टिक) बोतलों की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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मंत्रिमंडल की बैठक में नूंह जिले में पुन्हाना से लकरपुर, सिंगलहेड़ी, ठेंकड़ी, जलालगढ़, रानोटा-मानोटा से राजस्थान सीमा तक 12.65 किलोमीटर पर स्थापित टोल प्लाजा को हटाने का निर्णय लिया है. टोल प्लाजा को हटाने की स्वीकृति इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि टोल स्थापना के लिए अनिवार्य न्यूनतम संग्रहण मूल्य एक करोड़ रुपये की बजाय यहां टोल कर का वार्षिक विभागीय संग्रहण 60 लाख रुपये से भी कम था.

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मंत्रिमंडल की बैठक में टीजीटी अंग्रेजी के पद के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा (ग्रुप सी) राज्य कैडर सेवा नियम, 2021 और मेवात जिला स्कूला शिक्षा (ग्रुप सी) सेवा नियम, 2021 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है.

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