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चंडीगढ़ मेयर चुनाव: डीसी के आदेश के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई कल, जल्द चुनाव करवाने की मांग - चंडीगढ़ मेयर चुनाव

Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव स्थगित होने के मामले में कांग्रेस और आप पार्टी की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दो याचिका दायर की गई है. एक याचिका पर 20 जनवरी को होगी, जबकि दूसरी याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी को होगी.

Chandigarh Mayor Election
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 19, 2024, 12:58 PM IST

चंडीगढ़ मेयर चुनाव स्थगित होने के बाद डीसी ने आदेश जारी कर कहा था कि अब ये चुनाव 6 फरवरी को होगा. डीसी के इस आदेश के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर हाई कोर्ट शनिवार को सुनवाई करेगा. इस मामले में कांग्रेस और आप पार्टी ने जल्द ही चंडीढ़ मेयर चुनाव करवाने की अपील की है.

वहीं चुनाव स्थगित होने की याचिका पर 23 जनवरी को सुनवाई होगी. चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने हाई कोर्ट में चुनाव स्थगित होने के बाद याचिका दाखिल की थी. इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दो याचिका लगाई गई है. एक याचिका चुनाव स्थगित होने के खिलाफ और दूसरी याचिका डीसी के ऑर्डर के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव 6 फरवरी को करवाया जाएगा.

बता दें कि 18 जनवरी यानी वीरवार को चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव होना था, लेकिन चुनाव को स्थगित कर दिया गया. चंडीगढ़ मेयर चुनाव टलने की जानकारी नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर ईशा कंबोज ने पत्र जारी कर दी. लेटर में लिखा गया कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने उन्हें टेलीफोन पर जानकारी दी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. इसलिए वो मेयर चुनाव के लिए आने में असमर्थ हैं. उनके नहीं आने की वजह से चुनाव स्थगित किया जाता है. इसके बाद ही कांग्रेस और आप के पार्षदों ने हंगामा किया और अब पूरा मामला कोर्ट में है.

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