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'सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर, सभी लोग देश में अमन-चैन और भाईचारा बनाए रखें' - चंडीगढ़ मौलाना अजमल शांति की अपील

अयोध्या भूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. जिस पर चंडीगढ़ की जामा मस्जिद के मौलाना अजमल कसाब का बयान सामने आया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए हर धर्म के लोगों से देश में शांति बनाए रखने की अपील की है.

जामा मस्जिद के मौलाना अजमल कसाब ने की शांति की अपील

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Published : Nov 9, 2019, 1:14 PM IST

Updated : Nov 9, 2019, 3:22 PM IST

चंडीगढ़ः राम मंदिर को लेकर दिए गए फैसले पर मौलाना अजमल कसाब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक आजाद संस्था है. वह किसी के दबाव में काम नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर जो भी फैसला लिया है. वो सोच समझ कर लिया है. उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर है.

देश का भाईचारा सबसे अहम- मौलाना अजमल
चंडीगढ़ जामा मस्जिद के मौलाना अजमल खान कसाब ने कहा कि वे देश में हर धर्म के लोगों से यही अपील करते हैं कि वो देश में शांति और भाईचारा बनाकर रखें. देश का अमन और चैन किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला जो भी है, लेकिन हम एक ही मुल्क के लोग हैं और हमे देश की एकता को बनाए रखना है.

जामा मस्जिद के मौलाना अजमल कसाब ने की शांति की अपील

हर धर्म के लोग रखें संयम- मौलाना अजमल
इस दौरान सभी धर्म के लोगों से अपील करते हुए मौलाना अजमल ने कहा कि जिन लोगों के हक में फैसला आया है. वो भी सब्र और संयम से काम लें और जिन लोगों के खिलाफ फैसला आया है वो भी शांति बनाए रखें. देश में भाईचारा और अमन चैन रहना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे बयान ना दें जिससे दूसरे समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे.

ये भी पढ़ेंः अयोध्या भूमि विवाद : संक्षेप में समझें फैसले के अहम बिंदु

अयोध्या भूमि विवाद का ऐतिहासिक फैसला
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है.

यानी कोर्ट ने अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है. राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया है.

Last Updated : Nov 9, 2019, 3:22 PM IST

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