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चंडीगढ़ में चाकूओं का जखीरा बरामद, दो गिरफ्तार - चंडीगढ़ मौली जागरा

Chandigarh Illegal knife: चंडीगढ़ पुलिस ने मौली जागरा के पास 236 चाकूओं के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने नाकाबंदी कर इनोवा कार की जांच कर चाकू बरामद किए हैं.

Chandigarh Illegal knife
Chandigarh Illegal knife

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 5, 2024, 10:21 PM IST

चंडीगढ़ पुलिस ने चाकूओं का जखीरा बरामद किया

चंडीगढ़:चंडीगढ़ पुलिस ने मौली जागरा के पास 236 चाकुओं के साथ दो कार सवारों को गिरफ्तार किया है. यह कार सवार चंडीगढ़ से पंचकूला की तरफ जा रहे थे. तभी नाके के दौरान उनकी गिरफ्तारी की गई. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी अपना बिजनेस करते हैं. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि यह चाकू वह कहां से लेकर आए हैं.

जानकारी के मुताबिक, मौली जागरा पुलिस ने दो आरोपियों को 236 चाकू के साथ वीरवार की देर रात गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी पंचकूला के रहने वाले बताए जा रहे हैं. दोनों के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने बताया कि उन्हें 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है. आरोपियों की पहचान सतीश और प्रवीण के रूप में हुई है. जो पंचकूला के सेक्टर 9 के रहने वाले हैं.

मामले में DSP अभिनंदन ने बताया कि मौली जागरा के साथ पड़ते रायपुर कला में इंस्पेक्टर सतनाम सिंह की अगवाई में नाका लगाया गया था. नाके के दौरान गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान इनोवा गाड़ी कि भी जांच की गई. जहां दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी. इसी बीच पुलिस को उनके गाड़ी में चाकूओं से भरा थैला मिला. उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद, वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को उन पर शक हुआ. जिसके बाद दोनों से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है. इस दौरान दोनों आरोपियों द्वारा चाकुओं की खरीद को लेकर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया.

डीएसपी अभिनंदन ने बताया कि कुछ दिन पहले ही मौली जागरा और रायपुर कल के पास तीन युवकों ने चाकू से एक युवक पर हमला कर दिया था. तीनों आरोपी उसके जानने वाले थे. भले ही चंडीगढ़ पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन इस तरह के चाकू से हमले करने की वारदातें. इन्हीं इलाकों से ज्यादा देखी जा रही है. डीएसपी अभिनंदन ने बताया कि चाकू बेचना चाकू रखने और यहां तक की चाकू किसी को देना भी अपराध है. जिसे आर्म एक्ट के तहत लिया जाता है.

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