चंडीगढ़:पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम लड़की द्वारा दायर याचिका पर कहा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट-1955 के अनुसार वैध हिंदू विवाह के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि दोनों पक्ष हिंदू होने चाहिए. अब यह सवाल उठता है कि क्या महज एक एफिडेविट देकर हिंदू धर्म को अपनाया जा सकता है.
बता दें कि याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट ने इसका जवाब मांगा है. हाईकोर्ट के सवाल पर याचिकाकर्ता ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है. जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर इसका जवाब दें.