चंडीगढ़: हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित राज्य चुनाव आयोग और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब मांगा है.
गौरतलब है कि जींद के देवेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि हरियाणा की पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो चुका है. पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करा दिए जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक पंचायतों के चुनाव कराए जाने की नोटिफिकेशन तक नहीं जारी किया है. इसलिए जल्द से जल्द नए सिरे से पंचायत चुनाव कराए जाएं. इस याचिका की सुनवाई जस्टिस अजय तिवारी एवं जस्टिस राजेश भारद्वाज की खंडपीठ ने की.
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याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ये भी बताया कि सरकार ने एक आदेश जारी कर पंचायतों का कार्यकाल पूरा होते ही सभी बीडीपीओ को पंचायतों में प्रशासक लगाने का आदेश जारी किया है और सभी सरपंचों को पंचायत का रिकॉर्ड उनको सौंपने के आदेश जारी किए.