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पत्नी का धर्मांतरण कर निकाह करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- इतने गंभीर आरोप है कि नहीं मिलेगी जमानत

हिंदू लड़की को अगवा कर निकाह करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

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हिंदू लड़की अगवा निकाह मामला

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Published : Mar 19, 2021, 12:30 PM IST

Updated : Mar 19, 2021, 12:45 PM IST

चंडीगढ़:हिंदू लड़की को अगवा कर उसे नशीला पदार्थ देकर मस्जिद में निकाह करने के आरोपी की नियमित जमानत याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप इतनी गंभीर है कि जमानत ही नहीं दी जा सकती. याचिकाकर्ता साबिर ने हाईकोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता की बेटी उससे प्यार करती थी और उन्होंने भागकर निकाह करने का निर्णय लिया. इसके चलते हुए 18 जुलाई 2019 को घर से भागे थे.

नशीला पदार्थ देकर निकाह का आरोप

इस संबंध में शिकायतकर्ता ने 19 जुलाई को समालखा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई. जिसके चलते याची को गिरफ्तार कर लिया गया. याची ने कहा कि दोनों ने निकाह किया है और शिकायतकर्ता के आरोप गलत है. हरियाणा सरकार ने बताया कि लड़की ने अपने बयान में बताया था कि याची ने उसे अगवा किया और इसके बाद उसे जबरन धर्म बदलकर निकाह करने के लिए जबरदस्ती करने लगा. जब वो नहीं मानी तो उसे नशीला पदार्थ दिया.

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प्रमाण पत्र के बावजूद लड़की के बयान रखते हैं मायने: हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि भले ही याची के पास निकाह का प्रमाण पत्र है, लेकिन शादी की तिथि के बाद लड़की ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं. जिससे इस प्रमाण पत्र की जमानत के मामले में कोई अहमियत नहीं रह जाती. हाईकोर्ट ने कहा कि इतने गंभीर आरोपों की स्थिति में याचिका जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

Last Updated : Mar 19, 2021, 12:45 PM IST

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