चंडीगढ़:राजधानी चंडीगढ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति को जंगली जानवर की वजह से नुकसान पहुंचता है. तो उसे विभाग की ओर से मुआवजा दिया जाएगा.
इस योजना के बारे में ईटीवी की टीम ने चंडीगढ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर देवेंद्र दलाई से बातचीत की. जिसमें उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी जंगली जानवर की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो विभाग की ओर से उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं अगर यदि कोई व्यक्ति जंगली जानवर की वजह से घायल हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा.
बंदर के काटने पर भी मिलेगा मुआवजा
देवेंद्र दलाई ने कहा कि कई बार जंगली जानवर सड़कों पर आ जाते हैं और कई वाहनों की ओर से टक्कर हो जाती है. इस वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं. कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें जंगली जानवर जैसे बंदर आदि ने लोगों को काट लिया हो, इस तरह के मामले आने पर पीड़ित लोगों को इसका मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कई तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि जंगली जानवर जंगल से बाहर निकलकर सड़कों पर ना आए, लेकिन उन्हें पूरी तरह से जंगल के अंदर रखना संभव नहीं होता.