चंडीगढ़: बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अब प्रशासन ने थोड़ी और सख्ती बरतने का फैसला लिया है. चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू शनिवार सुबह 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा. इस दौरान शहर में धारा 144 लगा दी गई है और अब लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही रहेगी. लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकल सकते हैं.
वहीं जरूरी सेवाओं जैसे आपातकालीन सेवा, पुलिस, मिलिट्री, स्वास्थ्य, बिजली, दमकल विभाग और मीडियाकर्मियों के लिए कहीं भी आने-जाने की छूट रहेगी. आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, ब्रेड, सब्जियां, फल, किरयाना आदि की दुकानें सिर्फ 2 बजे तक खुली रहेंगी, जिसमें होम डिलीवरी ही रहेगी.
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वहीं इस दौरान उद्योगों को खुला रखने की छूट दी जाएगी और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी आने-जाने की छूट रहेगी. इसके लिए उद्योगपतियों को पास लेना होगा. वहीं जरूरी एवं गैर जरूरी सामान की अंतर राज्य आवाजाही पर रोक नहीं होगी और अंतर राज्य सीमा में वाहनों के आने-जाने के लिए सरकारी पास की आवश्यकता होगी.
बात की जाए होटल और रेस्टोरेंट्स की तो रात ये 9 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन वहां से सिर्फ खाने की होम डिलीवरी की जा सकेगी और किसी को भी होटल में जाकर खाने की अनुमति नहीं होगी. वहीं गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को अस्पताल आने-जाने की छूट रहेगी.