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पंचकूला में आगजनी मामले के आरोपी चमकौर सिंह को HC से जमानत

सीबीआई कोर्ट द्वारा राम रहीम को दोषी करार दिए जाने पर पंचकूला में आगजनी हुई थी. इन दंगों और डेरा मुखी को भगाने की साजिश के मामले में चमकौर के खिलाफ केस दर्ज हैं.

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Published : May 28, 2019, 11:52 PM IST

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट

चंडीगढ़: डेरा सच्चा-सौदा की पंचकूला ब्रांच के मुखिया चमकौर सिंह को हाई कोर्ट बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने पंचकूला में दर्ज दो मामलों में 5 लाख के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दिए जाने के आदेश दिए हैं.

पंचकूला में दंगों का आरोपी चमकौर सिंह

चमकौर सिंह के खिलाफ अगस्त 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम-रहीम को सीबीआई अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हुए दंगे, आगजनी, तोड़फोड़ और कोर्ट परिसर से डेरा मुखी को भगाने की साजिश का मामला दर्ज है.

क्राइम ब्रांच ने किया था गिरफ्तार

इन दंगों के बाद से ही चमकौर सिंह फरार था, लेकिन चमकौर सिंह को पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ट्रैप लगाकर जीरकपुर में गिरफ्तार किया था. उसे सिरसा से शिमला जाते समय रास्ते में गिरफ्तार किया गया था. चमकौर सिंह पर डेरा मुखी को कोर्ट परिसर से भगाने की साजिश रचने, हत्या के प्रयास, देशद्रोह और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है.

चमकौर सिंह ने हाईकोर्ट में पहले भी जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद नए सिरे से चमकौर सिंह ने अपनी नियमित जमानत को लेकर याचिकाएं दायर की. जस्टिस रामेंद्र जैन ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि मामला गंभीर धाराओं में दर्ज है और ऐसे में चमकौर सिंह को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर ही जमानत का लाभ दिया जा सकता है.

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