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अयोध्या भूमि विवाद में SC के फैसले से नहीं है कोई निराश, तथ्यों के आधार पर हुआ फैसला- अभिमन्यु - ayodhya dispute land captain abhimanyu

अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. फैसला आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है.

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Published : Nov 9, 2019, 4:39 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है. चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिमन्यु ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला पूरे तथ्यों पर आधारित है. जिसको लेकर किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए.

'अयोध्या फैसले से कोई निराश नहीं है'
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण फैसला है. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता इस फैसले से किसी भी व्यक्ति और वर्ग को निराशा हुई होगी. उन्होंने कहा कि इससे देश में एकता और बढ़ेगी. अभिमन्यु ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार था. सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सर्वसम्मति से संवैधानिक मूल्यों को ऊपर रखते हुए फैसला दिया है.

अयोध्या फैसले पर क्या बोले कैप्टन अभिमन्यु, देखें वीडियो

करतारपुर कॉरिडोर पर क्या बोले अभिमन्यु ?
करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन पर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि देश बदल रहा है. उन्होंने ने कहा कि ये जगह पाकिस्तान की सीमा के केवल 4 किलोमीटर अंदर है. उन्होंने कहा कि सीमा निर्धारण के समय ये एक बहुत बड़ी चूक हुई थी. जिस वजह से भारत के लोगों का आस्था का एक केंद्र पाकिस्तान की तरफ रह गया.

उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी का 550 वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है और कॉरिडॉर का खुलना लोगों की श्रद्धा से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि एक तरफ तीन तलाक पर फैसला हुआ. अनुच्छेद 370 को भी हटाया गया. तीन तलाक को खत्म करके एक बड़े वर्ग के हित में फैसला हुआ.

विवादित जमीन ट्रस्ट को, मस्जिद के लिए पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन
गौरतलब है कि अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. पांचों जजों ने एकमत से निर्णय दिया है. फैसले के अनुसार विवादास्पद जमीन ट्रस्ट को सौंपी जाएगी. इसके लिए केन्द्र सरकार ट्रस्ट बनाएगी. मुस्लिम पक्षों को अलग से पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है.

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