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हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला अलगाववादी ताकतों के मुंह पर तमाचा- कैलाश विजयवर्गीय - कैलाश विजयवर्गीय का कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर बयान

बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) के फैसले का स्वागत किया है.

Kailash Vijayvargiya on hijab row
Kailash Vijayvargiya on hijab row

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Published : Mar 15, 2022, 4:00 PM IST

चंडीगढ़:भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) मंगलवार को चंडीगढ़ में रहे. इस दौरान उन्होंने हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वह देश में फैल रही अलगाववादी ताकतों के मुंह पर तमाचा है. उन्होंने कहा कि अलगाववादी ताकतें देश में गंदी राजनीति कर रही हैं ये विवाद उसी का एक उदाहरण है. शिक्षा के क्षेत्र में हिजाब की क्या जरूरत है.

विजयवर्गीय ने कहा हमने भी पढ़ाई की है और हमारे साथ मुस्लिम छात्र भी पढ़ते थे, लेकिन तब कभी भी शिक्षा के बीच में धर्म को नहीं लाया गया. स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम् गाया जाता था. हम भी गाते थे और मुस्लिम छात्र भी गाते थे. सरस्वती वंदना जब होती थी तो हम भी करते थे और मुस्लिम छात्र भी करते थे‌. उस वक्त हमें यह पता नहीं होता था कि वंदना कर रहे छात्रों में कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम. अलगाववादी ताकतें हमेशा इसी काम में लगी रहती हैं कि कैसे देश को धर्म के नाम पर लड़ाया जाए और जब भी चुनाव आएगा इस तरह घटनाएं सामने आती रहेंगी, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले ने इन सभी के मंसूबों को पानी-पानी कर दिया. यह इस देश की सामाजिक समरसता की जीत है.

सुनिए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान

बता दें कि,कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी में 'गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज' की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी. कोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं. उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह की कक्षाओं में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिंदू विद्यार्थी भगवा शॉल पहनकर पहुंच गये. यह मुद्दा राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया जबकि सरकार वर्दी संबंधी नियम पर अड़ी रही. उडुपी जिले से याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश होने वाले वकीलों के अनुसार हिजाब मामले से जुड़े मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया गया था.

ये भी पढ़ें-Hijab Row: हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं, याचिका खारिज

इसके अलावा हाल ही में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा है. जिसमें चार राज्यों में शानदार जीत हासिल की है. जहां तक पंजाब की बात है तो पंजाब में भी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है. पंजाब में पार्टी ने बीज बो दिया है जो 1 दिन वृक्ष का रूप ले लेगा. वहीं आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि पंजाब की जीत का बाकी राज्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है. आम आदमी पार्टी भी जिस राज्य में चाहे वहां चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बाकी राज्यों में पार्टी का कोई भविष्य नहीं है.

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