दिल्ली/चंडीगढ़:दिल्ली उच्च न्यायालय ने एशियाई खेलों के ट्रायल में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दी गई छूट के खिलाफ दाखिल की गई पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की याचिका शनिवार को खारिज कर दी. मामले में फैसला 21 जुलाई को सुरक्षित रख लिया गया था. दोनों पहलवानों ने इस महीने की शुरुआत में पुरुषों की फ्रीस्टाइल के 65 किलोग्राम और महिलाओं की 53 किलोग्राम श्रेणियों के ट्रायल में विनेश फोगाट फोगाट और बजरंग पुनिया को छूट देने के भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति के फैसले को चुनौती दी थी.
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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को छूट देने और परीक्षण के दौरान उन्हें चोट न लगने देने के तदर्थ समिति द्वारा लिए गए सर्वसम्मत निर्णय को मनमाना या विकृत नहीं कहा जा सकता है. कोर्ट ने आगे कहा कि वास्तव में, दोनों एथलीट विश्व शीर्ष 10 रैंकिंग में हैं और इसलिए, इन एथलीटों को विशिष्ट एथलीटों के रूप में वर्गीकृत करना भी विकृत या मनमाना नहीं कहा जा सकता है.