चंडीगढ़: गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने सोमवार को पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों सहित पूरे राज्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे़ पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और एएसपी स्तर के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि अपराध पर रोक लगाने के लिए क्राइम से संबंधित एक पोर्टल (haryana crime portal) तैयार किया जाएगा जिसके बाद हर संबंधित पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर पोर्टल के माध्यम से क्राइम के मामले की जानकारी देख सकेगा और उस अमुक मामले पर संबंधित अधिकारी द्वारा आगामी कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा, विज ने आज सख्त लहजे में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने यहां जितने भी लंबित मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाएं.
इसी कड़ी में विज ने आज पुलिस अधिकारियों को आगामी मामलों के निस्तारण हेतु समय अवधि भी निर्धारित कर बताई. बैठक के दौरान उन्होंने लंबित मामलों के निस्तारण के संबंध में टाएमलाएन देते हुए कहा कि हम अब सभी की जिम्मेदारी व जवाबदेही फिक्स करने जा रहे हैं कि इस अधिकारी व कर्मचारी की वजह से अमुक मामले में देरी हुई. विज ने कहा कि जिम्मेदारी व जवाबदेही के तहत अब आज से यदि 10 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एसएचओ की होगी. इसी प्रकार, यदि 20 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित डीएसपी रैंक के अधिकारी की होगी तथा यदि 30 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एएसपी रैंक के अधिकारी की होगी.
ऐसे ही, यदि 45 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एसपी की होगी और संबंधित एसपी को अमुक मामले की देरी के संबंध में अपनी टिप्पणी रिकार्ड सहित देनी होगी कि किस वजह से इस मामले के निस्तारण में देरी हुई है. इसी प्रकार, यदि 60 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित आईजी या सीपी की होगी और संबंधित आईजी या सीपी को अमुक मामले की देरी के संबंध में अपनी टिप्पणी रिकार्ड सहित देनी होगी कि किस वजह से इस मामले के निस्तारण में देरी हुई है. विज ने कहा कि यदि 60 दिन से भी ज्यादा किसी मामले में देरी पाई जाती है तो उस मामले में संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को रिकार्ड सहित अपना जवाब देना होगा.
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