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शराब ठेके बंद करने का अधिकार ग्राम सभा को देने से जुड़ा संशोधन विधेयक विधानसभा से पास - चंडीगढ़ न्यूज

पहले प्रावधान था कि अगर कोई पंचायत 30 सितंबर से पहले तक ये लिखकर दे देती थी, तो सरकार उस पर विचार करती थी. लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया कि अगर ग्राम सभा के 10 फीसदी वोटर भी सामुहिक रुप से 31 दिसंबर ये पहले ये लिखकर दे दे तो सरकार वहां ठेका नहीं खोलेगी.

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Published : Nov 27, 2019, 11:59 AM IST

चंडीगढ़ःसंविधान दिवस के मौके पर बुलाए गए हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान गांवों में शराब ठेके बंद करने का अधिकार ग्राम सभा को देने से संबंधित संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया. जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया. इस विधेयक के मुताबिक अब अगर किसी गांव की ग्राम सभा के 10 फीसदी वोटर ये लिखकर दे दें तो गांव में ठेका नहीं खोला जाएगा.

शराब ठेके बंद करने का अधिकार ग्राम सभा को देने से जुड़ा संशोधन विधेयक विधानसभा से पास.

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बहुत से गांवों के लोग उनके गांव में शराब का ठेका बंद करने की मांग कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि इसके लिए पहले प्रावधान था कि अगर कोई ग्राम पंचायत 30 सितंबर से पहले तक ये लिखकर दे देती थी, तो सरकार उस पर विचार करती थी. लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया कि अगर ग्राम सभा के 10 फीसदी वोटर भी सामुहिक रुप से 31 दिसंबर ये पहले ये लिखकर दे दें तो सरकार वहां ठेका नहीं खोलेगी.

आपकों बता दें कि मौजूदा गठबंधन सरकार में शामिल दोनों पार्टियां बीजेपी और जेजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मेनिफेस्टो में गांवों से शराब के ठेके हटाने और नए ठेके नहीं खोलने का वादा किया था. उसी को लेकर विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विधेयक पारित किया गया.

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