चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वाहन स्क्रैपिंग (Vehicle Scrap Policy in Haryana) सुविधा के तहत 1 अप्रैल 2023 को 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले, राज्य में पंजीकृत सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन वाहनों को बदलने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करने हेतु भी निर्देशित किया गया है.
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मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, बोर्डों और निगमों के मुख्य प्रशासकों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को इन निर्देशों का तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव कौशल ने बताया कि इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुराने वाहनों को रिटायर करना, साथ ही नए और अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है.