चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कृषि से संबंधित सेवाओं के निष्पादन को सरल बनाने के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के आदेशों को दोहराने के निर्देश जारी किए हैं. इस संबंध में हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के मण्डल आयुक्तों और उपायुक्तों को इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है.
आदेशों के तहत ये दोहराया जाता है कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा से संबंधित दिशा-निर्देशों में कृषि और इन क्षेत्रों से संबंधित कई गतिविधियों की अनुमति है. पशुपालन से संबंधित और मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियां भी चालू रहेंगी. कृषि सेवाओं के निष्पादन को सुगम बनाने के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों के इससे संबंधित भागों को दोबारा दोहराया जाता है.
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निर्देश के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित मंडियों और एमएसपी संचालन सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियां बिना किसी रोक-टोक के कार्य करेंगी.
सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां पूरी तरह से चालू रहेंगी
सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां पूरी तरह कार्यात्मक रहेंगी, जिनमें किसानों और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा खेती का कार्य, एमएसपी संचालन सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियां और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा जैसा अधिसूचित किया गया है(जैसे, सैटेलाइट मंडियां) या कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) द्वारा संचालित मंडियां शामिल हैं. सीधे किसानों या किसान समूहों, एफपीओ, सहकारी समितियों आदि से राज्य सरकार या उद्योगों द्वारा प्रत्यक्ष विपणन संचालन पूरी तरह कार्यात्मक रहेगा.