चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन आज 6 विधेयक पारित किए गए. जिनमें पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक 2021 और हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021 शामिल हैं.
हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक, 2021
हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरूद्घ लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली के लिए और दायित्व के अवधारण हेतु, पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुंषिगक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 को यथासंशोधित पारित किया गया.
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पंजाब श्रमिक कल्याण निधि, (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021
पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम,1965 श्रमिकों और उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्त प्रबंधन तथा कार्यकलाप करने के लिए निधि के गठन हेतु अधिनियमित किया गया था. ये महसूस किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन गठित निधि की प्राप्ति के ढंग को प्रयोजन तथा उद्देश्यों के लिए आसान बनाया जाना चाहिए. इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निधि के संसाधनों को बढ़ाना आसान बनाने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से निधियां प्राप्त करने के प्रावधान करना अनिवार्य हो गया था. इसके लिए इस विधेयक के माध्यम से अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जाएंगे.
हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन)विधेयक, 2021
ये विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) और 205 के अनुसरण में अनपेक्षित परिस्थिति जैसे कि इस वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी, कुछ नए विभाग खुलने आदि के कारण उत्पन्न आपातकालीन प्रकृति के खर्चों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य को आकस्मिक निधि उपलब्ध करवाने के लिए लाया गया है.