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31 जुलाई तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज राशि में मिलेगी 30 प्रतिशत की छूट - प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में छूट

हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाले लोगों को राहत दी है. सरकार ने 31 जुलाई 2023 तक टैक्स जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है.

property tax in haryana
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Published : Jun 29, 2023, 4:29 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है. पहले ये छूट 10 प्रतिशत थी. अब सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है. इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी. जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बताया कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है. प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले. इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. ऐसे में बकायेदार प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से लोगों से अपील भी की गई है कि लोग जल्द बकाया टैक्स भरें.

शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों पर अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. वो जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं, ताकि नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए पैसा प्राप्त हो सके. अगर वो पैसा निगम व परिषद के खजाने में आता है, तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य कराए जा सकेंगे. विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों ने ज्यादा रूचि नहीं दिखाई है.

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