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पाकिस्तान से आयातित सामान पर 200 फीसदी टैक्स को हाईकोर्ट में चुनौती

कंपनी का कहना है कि पाकिस्तान से मंगाया गया उनका सामान 25 लाख 60 हजार मूल्य का था, जिस पर कस्टम ड्यूटी और आई.जी.एस.टी. मिलाकर उनसे 6 लाख 27 हजार रूपए की ड्यूटी तय कर भरने के लिए कहा गया था. लेकिन बाद में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर पाकिस्तान से आयात किये जाने वाले सामान पर 200 प्रतिशत ड्यूटी लगा दी. जिसके बाद उन्हें 79 लाख 27 हजार रुपए भरने के लिए कहा गया.

पाकिस्तान से आयातित सामान पर 200 फीसदी टैक्स को हाईकोर्ट में चुनौती

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Published : May 21, 2019, 11:03 PM IST

चंडीगढ़ः पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तान से सामान आयात करने पर बढ़ाई गई 200 प्रतिशत ड्यूटी से प्रभावित एक कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 200 फीसदी बढ़ाई गई ड्यूटी को ही चुनौती दे दी है. मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसका जवाब केंद्र सरकार बुधवार को हाईकोर्ट में देगी.

मामले में दायर याचिका में कंपनी ने कहा है कि वो पाकिस्तान से पिछले तीन दशकों से सामान मंगवा रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान से आयात किए जाने वाले सामान का पहले ही 16 फरवरी को कस्टम से क्लियर कर लिया था. उनका सामान 25 लाख 60 हजार मूल्य का था, जिस पर कस्टम ड्यूटी और आई.जी.एस.टी. मिलाकर 6 लाख 27 हजार रूपए की ड्यूटी तय कर उनसेभरने के लिए कहा गया था.

लेकिन बाद में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर पाकिस्तान से आयात किये जाने वाले सामान पर 200 प्रतिशत ड्यूटी लगा दी. जिसके बाद उन्हें 79 लाख 27 हजार रुपए भरने के लिए कहा गया. लेकिन जब ड्यूटी नहीं भरी जा सकी तो उनका सामान जब्त कर नीलामी करवाए जाने के आदेश जारी कर दिए.

इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है. वहीं हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया है कि जब्त किए गए सामान की नीलामी की तारीख 15 मई तय की गई थी, लेकिन अब उसे स्थगित कर 27 मई कर दिया गया है.

हाईकोर्ट ने इस जानकारी को रिकॉर्ड में लेते हुए नोटिस का जवाब दिए जाने के आदेश दिए हैं. जिसका जवाब अब केंद्र सरकार को बुधवार को देनी है.

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