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चंडीगढ़: एफबार गोलीकांड के आरोपी चेतन मुंजाल को राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की

एफबार गोलीकांड के आरोपी चेतन मुंजाल को हाईकोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने मुंजाल की जमानत याचिका मंजूर की है. इससे पहले जिला कोर्ट ने मुंजाल की याचिका को खारिज कर दिया था

एफबार गोलीकांड के आरोपित चेतन मुंजाल को राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका की मंजूर

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Published : May 28, 2019, 11:44 PM IST

चंडीगढ़: नव निर्वाचित सांसद किरण खेर के नजदीकी सहदेव सलारिया के बर्थ डे पार्टी में फायरिंग करने के आरोपी चेतन मुंजाल को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने चेतन मुंजाल की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.

एफबार गोलीकांड का आरोपी है चेतन मुंजाल
गौरतलब है कि 19 नवंबर की रात सेक्टर-26 के एफबार कैफे में एक पार्टी चल रही थी. ये पार्टी किरण खेर के करीबी सहदेव सलारिया की ओर से दी गई थी. बर्थ डे पार्टी के दौरान दो गुटों में झगड़ा हो गया था. इसी बीच गोली चली जिसमें कुछ लोग घायल हो गए. पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.

जिला कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले मुंजाल की जमानत याचिका जिला कोर्ट खारिज कर चुकी थी. जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.मुंजाल ने अपनी याचिका में 1 दिसंबर से जेल में होने की बात कहते हुए जमानत की मांग की. मुंजाल की ओर से ये भी तर्क दिया गया कि जो पिस्तौल उसके पास से बरामद कि गई है उससे फायरिंग नहीं हुई थी. कोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मुंजाला को जमानत देने के फैसला सुनाया है.

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