चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पति-पत्नी के विवाद का ऐसा मामला सामने आया, जिसमें पति ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के बदले अजीबो गरीब शर्त रखी. वहीं जज ने भी अनोखा फैसला सुनाकर केस को रोचक बना दिया. दरअसल, पति ने बेरोजगार होने की दलील देते हुए गुजारा भत्ता देने में असमर्थता जताते हुए पत्नी को हर माह दाल, चावल और घी देने की पेशकश कर दी. मामला तब और भी रोचक हो गया, जब जज ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए तीन दिन के भीतर पूरा राशन पत्नी को मुहैया कराने के आदेश जारी कर दिए.
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मामला भिवानी जिले का है, जहां वैवाहिक विवाद के चलते निचली अदालत ने पति को हर माह पत्नी को तय राशि का भुगतान करने के आदेश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी. याचिका पर सुनवाई के दौरान पति ने कहा कि वो कोर्ट की ओर से तय रकम देने में सक्षम नहीं है. वो जिस कंपनी में काम करता था, वो कंपनी अब बंद हो चुकी है, ऐसे में वो पैसों में भुगतान नहीं कर सकता.