हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आयु में छूट न देने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब - haryana govt

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

hc

By

Published : Jun 27, 2019, 10:50 PM IST

चंडीगढ़: इस मामले में राहुल शर्मा व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि वर्तमान में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जितने भी भर्तियां कर रहा है उनमें नियमों की पालना नहीं कर रहा. याची ने हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने पिछली बार ईबीपीजी (इकोनोमिकल बैकवर्ड पर्सन इन जनरल) कोटा भर्ती में लागू किया था जिसके तहत इस श्रेणी के उम्मीदवारों को 10% सीट रिजर्व के अलावा आयु में छूट दी गई थी.

कुछ दिनों पहले हरियाणा सरकार ने ईबीपीजी कोटा वापस ले लिया उसकी जगह पर ही ईडब्ल्यूएस (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) लागू किया गया. याची ने हाईकोर्ट को बताया कि इसके तहत हरियाणा सरकार ने 10 पर्सेंट कोटा तो जारी कर दिया लेकिन जिस तरह पहले ईबीपीजी के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाती थी ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को वह छूट नहीं जा रही जो सही नहीं है.

याची ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वह सरकार को आदेश दे कि ईडब्ल्यूएस से जुड़े उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाए. याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी प्रतिवादी पक्ष को 10 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details