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40 करोड़ की मालकिन पैसे-पैसे की मोहताज! HC में लगाई इंसाफ की गुहार - trending news

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 83 वर्षीय जोगिंदर कौर ने याचिका दाखिल की है. याची ने अपनी बेटियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटियों के कारण उनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं.

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट

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Published : Apr 23, 2019, 10:47 PM IST

चंडीगढ़ः अपनी 40 करोड़ से भी अधिक प्रॉपर्टी होने के बावजूद चंडीगढ़ की जोगिंदर कौर अपने इलाज में खर्च होने वाले पैसों की मोहताज है. जिसके चलते 83 वर्षीय जोगिंदर कौर ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई है. मामले में हाई कोर्ट ने याचिका पर प्रशासक के सलाहकार, गृह सचिव, सहित याची की तीन बेटियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिका दाखिल करते हुए जोगिंदर कौर ने हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. याची ने बताया कि 2011 में पति की मौत के बाद उनकी बेटियों ने प्रॉपर्टी के लिए केस दाखिल कर दिया. उन्होंने बताया कि उनकी बेटियों ने दोनों इंड्रिस्ट्रियल प्लॉट के लिए आने वाले किराए को भी रुकवा दिया. याची के मुताबिक किराया ही उसकी आय का साधन था जो बंद हो चुका है. ऐसे में किराए के रुकने से अब वो पैसे-पैसे की मोहताज हो गई है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब नोटिस जारी कर प्रतिवादियों से जवाब मांग लिया है.

किराएदारों को नोटिस जारी
याची ने हाईकोर्ट को बताया कि इंडस्ट्रियल प्लॉट को किराए पर दिया गया है. इस किराए की राशि से ही याची का गुजारा चलता था. उन्होंने बताया कि बेटियों ने किराएदारों से बात करके किराया भी रुकवा दिया. ऐसे में अगर केवल किराया याची को दिलवा दिया जाए तो भी याची को करीब 40 लाख रुपये किराए के रूप में ही मिल जाएंगे. हाईकोर्ट ने इस अपील पर किराएदारों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है.

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