भिवानी में महिला की हत्या के दोषी को जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. भिवानी कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी ने साल 2019 में अपनी भाभी पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया था. वारदात के वक्त उसकी भाभी सो रही थी. भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. जानकारी के मुताबिक साल 2019 में सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि 22-23 मई 2019 की रात को राजबाला नाम की महिला अपने घर के बरामदे में सोफे पर सो रही थी. इस दौरान रात को उसके देवर ने उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा दी. जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया. जिसके बाद उपचार के दौरान राजबाला की मौत हो गई.
इस शिकायत पर सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस की टीम ने महत्वपूर्ण सबूतों का आंकलन कर इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस अपराध को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. कोहाड़ गांव निवासी जोगिंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई और उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
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भिवानी के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजराणिया ने जिला के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध एवं पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का तुरंत प्रभाव के आधार पर मामला दर्ज करें. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करें.