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कोरोना के कारण लगी पाबंदियों और वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे ग्रामीण, सरकार पर लगाया आजादी छीनने का आरोप

एक तरफ कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. वहीं भिवानी के एक गांव में ग्रामीणों ने सरकार पर लोगों की आजादी व अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाए जाने का आरोप लगाते हुए लॉकडाउन, वैक्सीनेशन व हर सरकारी कार्यक्रम का विरोध (bhiwani protest against lockdown) करने का एलान किया है.

bhiwani protest against lockdown
bhiwani protest against lockdown

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Published : Jan 5, 2022, 4:32 PM IST

भिवानी:एक तरफ जहां सरकार ओमीक्रोन के संभावित खतरे को देखते हुए लोगों का जागरूक करने में जुटी हुई है और कैंप लगाकर व घर-घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है. वहीं दूसरी तरफ भिवानी जिले के गांव प्रेमनगर के ग्रामीण सरकार द्वारा लोगों की आजादी व अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन, वैक्सीनेशन व हर सरकारी कार्यक्रम का विरोध (bhiwani protest against lockdown) करने का एलान कर रहे हैं.

पिछले एक वर्ष से गांव प्रेमनगर में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने लॉकडाउन, वैक्सीनेशन व हर सरकारी कार्यक्रम का विरोध करने का एलान किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि भिवानी क्षेत्र की जनता को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं वर्तमान सरकार देना नहीं चाहती है. ग्रामीणों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है. ग्रामीण पिछली एक जनवरी 2021 से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

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बुधवार को ग्रामीणों ने धरने पर कहा कि सरकार कोरोना के बहाने लॉकडाउन लगाकर हमारे बच्चों को शिक्षा विहीन करने का काम कर रही है. लोगों के काम समय पर न हो इसके लिए सरकारी कार्यालयों पर ताले लगाए जा रहे हैं. लोगों को धक्के से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है. लोगों की आजादी एवं अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है. हम सभी चाहते हैं कि सभी शैक्षणिक संस्थान खुलने चाहिए. इसके अलावा सरकारी कार्यालय भी पूरी तरह से खुलने चाहिए.

गौरतलब है कि हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और ओमीक्रोन के खतरे के बीच सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस (haryana new corona guidelines) लागू की हैं. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है. ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है.

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गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल होंगे उसके लिए डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी. सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, क्लब हाउस आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. हालांकि इस दौरान गाइडलाइन का पालन करना होगा. सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और कोचिंग संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे. प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी बंद रहेंगी, लेकिन बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं. अंतिम संस्कार में 50 और शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध है. बिना मास्क के सर्विस न देने को भी कहा गया है. रात्रि कर्फ्यू भी रात 11 से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा.



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