भिवानी: गैस उपभोक्ताओं को बीमा का लाभ पहुंचाने और सुरक्षा सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसी संचालकों को सख्त निर्देश दिए (Strict instructions OF Ministry of Petroleum) हैं. जिसके तहत गैस एजेंसी के मैकेनिक गैस उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर गैस-सिलेंडर की जांच करेंगे. जिससे किसी तरह की अनहोनी से उन्हें बचाया जा सके. अब गैस एजेंसियां भी कंपनियों की ओर से मिले दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करने में जुट गई हैं.
पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश के बाद 5 साल में होने वाली गैस कनेक्शन की जांच अनिवार्य कर दी (gas connection mandatory) गई है. यदि इस जांच को लेकर किसी उपभोक्ता ने इंकार किया तो उसे दुर्घटना के बाद मिलने वाले क्लेम से हाथ धोना पड़ सकता है. इतना ही नहीं संबंधित गैस एजेंसी उपभोक्ता की सप्लाई रोकते हुए कनेक्शन भी ब्लॉक कर सकती है. बता दें कि हर 5 साल में एक बार गैस एजेंसी अपने उपभोक्ता के घर पर रसोई गैस की चेकिंग करवाती है. चेकिंग करने वाले कर्मचारी की कंपनी द्वारा निर्धारित विजिट फीस उपभोक्ता को अदा करनी होगी.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि गैस कनेक्शन की 5 वर्षीय अनिवार्य जांच नहीं करवाने व लंबे समय से गैस आपूर्ति प्राप्त नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को सूचित कर सप्लाई बंद की जा सकती है. एजेंसियों की ओर से ग्राहकों के घर पर रसोई गैस की चेकिंग के लिए कर्मचारी पहुंचेगा, जो रसोई में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर, रेग्यूलेटर, चूल्हा व गैस पाइप की जांच करेगा. (Checking gas connection mandatory)