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भिवानी: परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू - भिवानी खबर

सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी व डीएलएड की परीक्षाओं को नकल में नकल न हो और परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो इसके लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए है. परीक्षा केंद्रों के आसपास तब तक धारा 144 लागू रहेगी जब तक परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाती.

section 144 applied around examination centers in bhiwani district
भिवानी: परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू

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Published : Oct 24, 2020, 5:20 PM IST

भिवानी: सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी व डीएलएड की परीक्षाओं को नकल में नकल न हो और परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो इसके लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए है. ये निर्देश जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने जारी किए है और परीक्षा केंद्रों के आसपास तब तक धारा 144 लागू रहेगी जब तक परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाती.

परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

जिले में 26 अक्टूबर से 23 नवंबर तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. परीक्षाओं के लिए जिले में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जिलाधीश के आदेशानुसार सभी परीक्षा केन्द्रों के करीब 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें. अगर परीक्षा केंद्र के आसपास पांच से ज्यादा लोग एकत्रित दिखे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

परीक्षा केन्द्र के आसपास घातक हथियार जैसे लाठी, जेली, बरछी, चाकू, साईकिल चैन, पिस्तोल, बंदूक इत्यादि लेकर कोई व्यक्ति घूमता हुआ पाया गया तो उसे धारा 144 की अवहेलना माना जाएगा और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों पर ये आदेश लागू नहीं होगा. परीक्षा के समय परीक्षा केन्द्र के आस पास की सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी.

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