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नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ मामला: रोहतक कोर्ट ने दोषी को सुनाई तीन साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

रोहतक में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. जानें क्या है पूरा मामला.

minor girl molestation case in rohtak
minor girl molestation case in rohtak

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Published : Apr 28, 2023, 7:20 PM IST

रोहतक: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को रोहतक कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी. गौरतलब है कि 18 अगस्त 2021 को रोहतक की महिला ने महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी. जिसमें महिला ने बताया था कि 17 अगस्त को उनकी नाबालिग बेटी की तबियत खराब हो गई थी.

जिसके बाद बेटी को इलाज के लिए ओल्ड बस स्टैंड के नजदीक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया. अस्पताल के वार्ड में परिवार के सदस्य को रहने की इजाजत नहीं थी. इसलिए बच्ची की मां उसे अस्पताल में दाखिल करवाकर घर चली गई. अगले दिन सुबह नाबालिग बेटी ने अपनी मां को मोबाइल कॉल कर अस्पताल में छेड़छाड़ की सूचना दी. जिसके बाद लड़की की मां अस्पताल पहुंची.

पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि रात के समय ट्रीटमेंट के बहाने नर्सिंग सहायक ने उसके साथ गलत हरकत की. नर्सिंग सहायक चरखी दादरी के चिड़िया गांव का रहने वाला है. इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी. नाबालिग लड़की की काउंसलिंग कराई गई और कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई गई. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की गई.

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महिला पुलिस स्टेशन की टीम ने उसी दिन आरोपी प्रवेश को गिरफ्तार कर लिया. महिला पुलिस स्टेशन की एसएचओ प्रोमिला ने बताया कि इस मामले में एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने प्रवेशी को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए और पोक्सो एक्ट की धारा 8 में 3-3 साल की सजा और एक-एक हजार रुपए जुर्माना किया है. जुर्माना अदा ना करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा होगी.

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