भिवानी: भारत सरकार के आदेशानुसार जिन लोगों की मृत्यु कोविड-19 महामारी से 20 मार्च 2022 से पहले हुई है, उनके नजदीकी परिजन सहायता राशि (haryana covid death compensation) के लिए 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन सरल हरियाणा डोट जीओवी डोट इन पर कर सकते हैं. एक बार फिर से कोरोना महामारी संक्रमण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना महामारी से 20 मार्च 2022 के बाद होती है तो उनके परिजन सहायता राशि के लिए 90 दिन के अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं.
भिवानी के जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मौत होने पर सरकार के निर्देशानुसार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है. आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के 30 दिनों के भीतर अनुग्रह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित कर दी जाती है. उन्होंने बताया कि आवेदन ऑनलाइन किया जाता है. आवेदन के लिए कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जरूरी है.