भिवानी: देश के फाइनेंसियल सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का अभियान चलाया है. सभी नागरिक इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर इस बात की जांच कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं. पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है. ऐसे में भिवानी डीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से इस संबंध में आए लिंक पर क्लिक ना करें, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है.
उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि सरकार ने देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और पारदर्शिता के लिए पैन कार्ड से आधार कार्ड का लिंक करने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है. जिसके तहत सभी पैन धारकों को 30 जून 2023 के भीतर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. आयकर विभाग ने कर चोरी को नियंत्रित करने और रोकने के लिए पैन-आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. अगर पैन और आधार कार्ड को अंतिम तिथि के भीतर लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.