भिवानी: हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है. आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना जरूरी होता है. पेंशन के लिए परिवार पहचान पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है.
उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने बताया कि विभाग द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, 0 से 18 वर्ष तक के स्कूल ना जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों की पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायत, बौना भत्ता, किन्नर भत्ता का लाभ प्रदान किया जाता है.
आधार कार्ड के साथ पहचान पत्र भी जरूरी
ये लाभ प्रतिमाह लाभपात्रों के बैंक खाते में जारी किया जाता है,जो कि स्वयं लाभपात्र का बचत खाता ही मान्य है. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इन योजनाओं के लाभ हेतू आधार कार्ड के अलावा परिवार पहचान पत्र को भी अनिवार्य किया हुआ है.
इन योजनाओं के लाभ हेतू पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही आवेदन की प्रक्रिया लागू की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा दस्तावेजों में त्रूटियों के कारण लाभ जारी करने में अनावश्यक विलंब होता है. उन्होंने लाभपात्रों से अपील की है कि वे योजनाओं के लाभ हेतू आवेदन के समय इन बातों के बारे ध्यान दें.
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उपायुक्त के निर्देशानुसार 31 दिसंबर को स्थानीय अंत्योदय के सामने एलआईसी कार्यालय के पीछे तथा तोशाम, सिवानी और लोहारू तहसील परिसर में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. जिनमें पेंशन योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे.