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भिवानी: कृषि यंत्रों के लिए बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर तक बढ़ाई गई - कृषि यंत्र बिल अपलोड 7 अक्टूबर

कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार ऐसे किसान जिन्होंने संबंधित कृषि यंत्र पर पिछले दो वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो वो सभी पात्र किसान विभाग की वेबसाईट www.agriharyanacrm.com पर उपलब्ध अधिकृत विक्रेताओं की सूची में से किसी भी विक्रेता से अपने कृषि यंत्र की खरीद कर कृषि यंत्र का बिल 7 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं.

last date for uploading the bill for agricultural machinery was extended to 7 october
भिवानी: कृषि यंत्रों के लिए बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर बढ़ाई गई

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Published : Oct 3, 2020, 1:37 PM IST

भिवानी: कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार ऐसे किसान जिन्होंने संबंधित कृषि यंत्र पर पिछले दो वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो, जिनके पास वैध पंजीकृत ट्रैक्टर (केवल ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए) और 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाया गया हो, वो सभी पात्र किसान विभाग की वेबसाईट www.agriharyanacrm.com पर उपलब्ध अधिकृत विक्रेताओं की सूची में से किसी भी विक्रेता से अपने कृषि यंत्र की खरीद कर कृषि यंत्र का बिल, ईवे बिल, स्वयं घोषणा पत्र और मशीन के साथ फोटो (जीपीएस लोकेशन सहित) विभाग की वेबसाईट www.agriharyanacrm.com पर सात अक्टूबर तक करवा सकते हैं. पहले बिल अपलोड करने की आखिरी तिथि 30 सितंबर 2020 थी लेकिन अब सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया है. वहीं किसी भी प्रकार की त्रुटी पाए जाने पर अनुदान राशि में होने वाली देरी के लिए संबंधित अधिकृत निर्माता/डीलर /किसान जिम्मेदार होंगें.

हरियाणा सरकार ने दो साल पहले शुरु की थी स्कीम

बता दें कि हरियाणा सरकार ने स्कीम के तहत प्रदेश के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र अुनदान पर दिए जाने का फैसला किया है. इसके लिए किसान पहले 21 अगस्त तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल वेबसाईट www.agriharyanacrm.com पर आवेदन कर सकते थे, फिर सरकार ने इसकी तारिख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी थी और अब सरकार ने 7 अक्टूबर तक आवेदन करने की तारिख बढ़ा दी है. इन-सीटू कॉप रेज्ड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, क्रॉप रीपर (ट्रैक्टर चालित, स्वयं बालित, रीपर कम बाईंडर) समेत की अन्य सामान पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन विभाग के पोर्टल पर आमंत्रित किए जा रहे हैं.
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