भिवानी: कोविड-19 महामारी के बचाव को लेकर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. इसके अलावा अब सोमवार से मास्क पहनना भी जरूरी कर दिया गया है. जिलाधीश अजय कुमार ने जिला में नागरिकों के लिए शोसल डिस्टेंस बनाए रखने के साथ-साथ सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थल पर मास्क पहनने के आदेश जारी किए हैं.
अजय कुमार ने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार सभी प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए सभी जगह और हर समय थ्री लेयर या कपड़े का मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है.
मास्क पहनने का मकसद वायरस संक्रमण से बचाव करना है. जिलाधीश ने बताया कि ये आदेश पैदल चलने वालों, साइकिल, दोपहिया या चार पहिया वाहन चालकों पर लागू हैं. इसी प्रकार से यदि किसी जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहां भी मास्क पहनना जरूरी है.
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जिलाधीश के आदेशानुसार मास्क पहनना न केवल आमजन के लिए बल्कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य है. जिलाधीश के आदेशानुसार मास्क ऐसे कपड़े से बना हुआ भी पहना जा सकता है, जो आसानी से धुलकर साफ हो जाए. आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.