भिवानी: रेप के मामले में भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा (Rape convict sentenced to 20 years) सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में थाना बवानी खेड़ा पुलिस ने साल 2020 में मामला दर्ज किया था.
मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Bhiwani fast track court) ने मामले को संगीन माना और दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. साल 2020 में नाबालिग लड़की के पिता ने थाना बवानी खेड़ा पुलिस को शिकायत दी थी. जिसमें शख्स पर आरोप था कि वो उसकी नाबालिग बेटी को फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया.