भिवानी: राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार 18 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जिला में आज 29 अगस्त को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तहत आयोजित होने वाली ई-लोक अदालत स्थगित कर दी गई है.
ये लोक अब अदालत 18 सितंबर को आयोजित की जाएगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन रमेश चंद्र डिमरी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा शनिवार और रविवार को पूर्णरूप से लॉकडाउन रखने के आदेश दिए हैं.