भिवानी: डीसी जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में डाडम व खानक के क्रेशर संचालकों की एक बैठक आयोजित हुई. बैठक में उपायुक्त श्री आर्य ने निर्देश दिए कि सरकार के निर्देशानुसार खनिज परिवहन में प्रयोग होने वाले वाहनों का खनन और भू-विज्ञान विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण व सभी स्टोन क्रेशर के साथ-साथ कांटो पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है.
आदेशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि खनन एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा खनिज परिवहन में लगी सभी गाड़ियों का विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना पंजीकरण के वाहन एक फरवरी 2021 से अवैध माने जाएंगे. इसी प्रकार से सभी स्टोन क्रेशर और कांटो पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है.