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भिवानीः पटाखों की बिक्री पर बैन, NGT ने जारी किए आदेश - हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड न्यूज

एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों के मद्देनजर राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने भिवानी में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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भिवानीः पटाखों की बिक्री पर बैन, NGT ने जारी किए आदेश

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Published : Dec 12, 2020, 5:43 PM IST

भिवानी: हरियाणा राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव को लेकर जिला में पटाखों की बिक्री पर पूर्णरूप से प्रतिबंद लगाने के आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि ये आदेश आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

आदेशों की अवलेहना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों के मद्देनजर राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं. इसी कड़ी में जिलाधीश ने राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों की अनुपालना में जिला में पटाखो पर की बिक्री और चलाने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं.

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NGT ने जारी किए आदेश

जिलाधीश ने अपने आदशों में कहा है कि एनसीआर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कोरोना महामारी संक्रमण एकाएक बढ़ा है. पटाखों से न केवल पर्यावरण प्रदुषित होता है, बल्कि ध्वनि प्रदुषण भी होता है. इससे कोरोना महामारी संक्रमित लोगों को और भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी के चलते एनजीटी द्वारा एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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