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रबी सीजन 2022 के लिए 98.50 करोड़ का मुआवजा राशि मंजूर, जानिए खाते में कब पहुंचेगा पैसा

Bhiwani Rabi Crop: भिवानी जिले के लिए रबी फसल सीजन 2022 की फसल खराबा की मुआवजा राशि मंजूर हो गई है. कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अगले तीन दिन में ये राशि किसानों के खाते में पहुंच जायेगी. आइये आपको बताते हैं कि किस फसल के लिए कितनी राशि मंजूर हुई है.

Agriculture Minister JP Dalal
Agriculture Minister JP Dalal

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 22, 2023, 10:12 PM IST

भिवानी: प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि रबी फसल 2022 के लिए भिवानी जिले की मुआवजा राशि जारी कर दी गई है. भिवानी में 38 हजार 484 किसानों का 98.50 करोड़ का मुआवजा स्वीकृत हुआ है. कृषि मंत्री ने कहा कि मुआवजे की ये राशि किसानों के खातों में अगले तीन दिन में डाल दी जाएगी.

किसको कितना मुआवजा दिया जायेगा-कृषि मंत्री ने बताया कि जिला भिवानी के 16 हजार 792 किसानों की सरसों की फसल खराब हुई थी. इसके लिए 38 करोड़ रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया गया है. इसी तरह से जिले के गेंहू की 10 हजार 426 किसानो की फसल खराब हुई थी. उसके लिए 12.90 करोड़ मुआवजा राशि मंजूर की गई है. 9760 किसानो की चने की फसल खराब हुई थी, जिसके लिए 40.94 करोड़ रुपये मुआवजा राशि के तौर पर मंजूर किया गया है. इसके साथ ही जौ के 1506 किसानों की फसल में खराबा हुआ था, जिसके लिए 6.58 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा.

जोखित रहित खेती करें किसान- जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को सुरक्षित और जोखिम रहित खेती के लिए प्रोत्साहित करती है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बुआई से लेकर फसल कटने के 14 दिन बाद तक, सभी प्रकार के जोखिम कवर किए जाते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत व्यक्तिगत नुकसान जो कि जलभराव, ओलावृष्टि, बादल फटना और प्राकृतिक बिजली गिरने के कारण व्यक्तिगत रूप से खेत का सर्वे किया जाता है. अन्य सभी प्रकार के जोखिम गांव की औसत पैदावार के आधार पर निर्धारित किया जाते हैं.

गैर बीमित किसानों को भी मिलता है मुआवजा- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि बीमा कंपनी द्वारा दी जाती है. यह राशि सीधे किसानों के खातों में जाती है. फसलों में हुए नुकसान को किसान खुद पोर्टल पर दर्ज करते हैं. उसके बाद बीमा कंपनी मुआवजा राशि देती है. इसके अलावा सरकार गैर बीमित किसानों को भी खराबा की भरपाई करती है.

क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करें डिटेल- कृषि मंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या बागवानी बीमा योजना में पंजीकरण नहीं कराया है, ऐसे प्रभावित किसान प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, बेमौसमी बरसात और अन्य कारणों से हुए फसलों के नुकसान की सूचना क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं. उनके खेत का निरीक्षण करके आंकलन रिपोर्ट तैयारी की जायेगी और उसी के हिसाब से उन्हें मुआवजा दे दिया जायेगा.

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