भिवानी: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने RPWD एक्ट-2016 के तहत दिव्यांग छात्र-छात्राओं को विशेष सुविधाएं देने का निर्णय (facilities to disabled students in Haryana) लिया है. इसके तहत बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र-छात्राओं के परीक्षा केंद्र ग्राऊंड फलोर पर बनाए जाएंगे. बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि हरियाणा में दिव्यांगों के लिए तीन स्पेशल स्कूल हिसार, गुरुग्राम व करनाल के दिव्यांग स्कूलों के सेंटर उसी स्कूल में बनाए जाने और दिव्यांग छात्र-छात्राओं का परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है.
आरपीडडब्ल्यूडी एक्ट-2016 की (RPWD Act 2016 in Haryana) पालना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा बोर्ड ने दिव्यांग बच्चों को प्रायोगिक परीक्षा से पूर्णतया छूट देने तथा उसके अनुपात में थ्योरी में अंक जोड़ने का फैसला लिया है. इसके अलावा गणित में ज्योमैट्री से छूट देकर उसके स्थान पर अलजैबरा के प्रश्र दिए जाएंगे. इसके साथ ही दिव्यांग छात्र-छात्राओं को ड्राईंग विषय से पूर्णतया छूट दी गई हैं. कृष्ण कुमार ने बताया कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं को परीक्षाओं में लेखक भी उपलब्ध करवाया जाएगा. यदि छात्र अपना खुद का लेखक चाहता है, तो ऐसे छात्रों को तीन लेखकों का विवरण निर्धारित मापदंडों के अनुसार बोर्ड को उपलब्ध करवाना होगा.
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