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भिवानी वासियों के लिए जरूरी खबर: कोरोना को लेकर प्रशासन ने दिए विशेष निर्देश

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Published : Apr 7, 2021, 4:52 PM IST

भिवानी जिला उपायुक्त ने भविष्य में कोरोना को लेकर खतरे को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं, वहीं संबंधित अधिकारियों को पूरे शहर में इन निर्देशों को लागू करवाने के लिए भी आदेश दिए हैं.

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भिवानी वासियों के लिए जरूरी खबर: कोरोना को लेकर प्रशासन ने दिए विशेष निर्देश

भिवानी:उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में बुधवार को स्थानीय डीआरडीए सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में उपायुक्त ने कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की. उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती बरतनी जरूरी है.

उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने निर्देश दिए कि जिला में सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार रात नौ बजे तक ही खुले रहेंगे और यहां पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना और उचित दूरी बनाए रखना जरूरी होगा. उपायुक्त ने बताया कि भिवानी में फिलहाल कोरोना संक्रमण के 93 एक्टिव केस हैं.

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बाजारों के लिए विशेष निर्देश

उन्होंने बताया कि छठे दिन केस दुगने हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़े खतरे के संकेत हैं. हमें अभी से सावधान होना होगा. उपायुक्त ने निर्देश दिए कि बाजारों में फिर से बिना मास्क वालों के चालान काटने का अभियान चलाया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि दुकानों के बाहर मार्किंग हो, दुकानों पर दो गज की दूरी बनाई जाए. दुकानों सैनिटाइजर का प्रबंध हो. इसी प्रकार बसों में भी सैनिटाइजर और मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाए.

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स्कूलों, विवाह-शादियों के लिए निर्देश जारी

उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए मास्क पहनना और दो गज की दूरी बनाए रखनी जरूरी होगी. उन्होंने निर्देश दिए कि भारत सरकार व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप में विवाह या अन्य समारोह में लोगों की हाजिरी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि होम आइसोलेट किए गए लोग घरों से बाहर न आएं और इसके लिए उस क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए. उन्होंने कहा कि जरूरी जगहों या गली में कन्टेंमेंट जोन बनाया जाए.

सब्जी मंडी, सार्वजनिक स्थानों पर होगी ऐसी व्यवस्था

उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि पहले से गठित टीमें सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बाजार व अन्य भीड़ वाले स्थानों का दौरा करे और वहां पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें. उपायुक्त ने कहा कि किसी भी धार्मिक पर्व पर भंडारे या सार्वजनिक रूप में भीड़ एकत्रित करके आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी.

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