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भिवानी: हेलमेट नहीं पहनोगे तो होगी सख्त कार्रवाई ! DC ने बैठक कर दिए सख्त निर्देश

एक सितंबर से लागू हुए नए मोटर वाहन एक्ट 2019 को लेकर भिवानी में समीक्षा बैठक की गई. इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई. साथ ही हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग को उपायुक्त द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए.

समीक्षा बैठक

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Published : Sep 5, 2019, 6:13 PM IST

भिवानी:महीने की शुरुआत यानी एक सितंबर से देशभर में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicle act 2019) के प्रभावी होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है.

सड़क सुरक्षा को लेकर हुई समीक्षा बैठक
अब इसी को लेकर भिवानी लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में उपायुक्त सुजान सिंह ने सड़क सुरक्षा के मद्देनजर समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार भी मौजूद रहे.

बिना हेलमेट वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में हाईवे पर बिना हेलमेट बाईक चलाने वाले चालकों पर विशेष नजर रखी जाए और बिना हेलमेट बाईक चलाने वालों का चालान किया जाए. नए नियमों के अनुसार बिना हेलमेट बाईक चलाने वालो का अब एक हजार रूपये का चालान होगा.

सांकेतिक बोर्ड और रिफलेक्टर की जरूरत
उन्होंने कहा कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक भी किया जाए और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. चौक, चौराहों और टी प्वाइंटों पर सांकेतिक बोर्ड और रिफलेक्टर लगाए जाएं.

'स्कूल बसों में होंगे सुरक्षा उपकरण'
उपायुक्त ने कहा कि रोड सेफ्टी के तहत संबंधित विभाग आपस में तालमेल स्थापित करें. साथ ही सड़कों और मोड़ के बीच में आने वाले पेड़ों को हटाया जाए. इसके अलावा जरूरी जगहों पर पेड़ों की छटाई करवाई जाए. उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल बसों में सुरक्षा उपकरण होने चाहिए और स्कूल बसों पर स्कूल का फोन नंबर अंकित हो.

नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019
गौरतलब है कि एक सितंबर से लागू नए नियम के तहत हेलमेट नहीं पहनने या सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो कि पहले 100 रुपये था जबकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या तीन महीने की जेल हो सकती है.

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