भिवानी: भिवानी कोर्ट ने पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के दोषी को 5 वर्ष कैद और 13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने वारदात को गंभीर मानते हुए दोषी को किसी तरह की रियायत नहीं दी. दोषी ने दो वर्ष पूर्व भिवानी जिले के गांव बामला में गांव के चौक में व्यक्ति पर जान से मारने की नीयत से तेजधार हथियार से हमला किया था. भिवानी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए गांव बामला निवासी आरोपी रमेश उर्फ मोटू को 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में सदर थाना भिवानी में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी. जिसमें शिकायतकर्ता सन्नी ने पुलिस को बताया था कि 7 अप्रैल 2021 की रात को गांव के चौक में उसके पिता पर उनके पड़ोसी ने जान से मारने की नीयत से तेजधार हथियार से कई वार किए थे. पड़ोसी जाते समय जान से मारने की धमकी देकर गया था.
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