हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया - भिवानी कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा

भिवानी कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Apr 30, 2023, 6:38 PM IST

भिवानी: नाबालिग लडक़ी के घर में घुसकर बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को फास्क ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

जानकारी के अनुसार साल 2022 में बहल थाना में पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में नाबालिक लडक़ी की मां ने दोषी के द्वारा घर में घुसकर नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी. इस मामले पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी.

इसके बाद नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के सामने करवाए गए तथा महत्वपूर्ण सबूतों को जुटाकर इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. कोर्ट ने कस्बा बहल निवासी दोषी विकास को 20 वर्ष की कैद समेत 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

ये भी पढ़ें:बाइक की बैटरी को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प: बुजुर्ग की मौत, तीन घायल

पुलिस अधीक्षक महोदय ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करें. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़िता को न्याय दिलाने का कार्य करें.

ABOUT THE AUTHOR

...view details