भिवानी:कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई है. भिवानी जिले में अब शादी-विवाह को लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं. जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा कि कोविड-19 महामारी संक्रमण के बढ़ते केसों के चलते राज्य आपदा प्रबंधन के आदेशानुसार इंडोर विवाह समारोह में 50 और आऊटडोर में 200 से अधिक लोग तक शामिल होने की इजाजत दी है. वहीं रात दस बजे के बाद विवाह समारोह करने पर भी पाबंदी लगा दी है.
मंदिर जाने और मेले पर भी पाबंदी
उपायुक्त शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे. उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिला में किसी भी मंदिर परिसर में मेले लगाने की इजाजत नहीं है. उन्होंने राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों और मंदिरों पर मुनादी करवाएं, ताकि लोग पूजा अर्चना के लिए ना जाएं.
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अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते