भिवानी: हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय ने प्रदेशभर के 8600 निजी स्कूलों पर फार्म नंबर 6 के साथ सालाना ऑडिट रिपोर्ट को लेकर बड़ा कदम उठाया है. शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश पत्र जारी करते हुए सभी निजी स्कूलों द्वारा फार्म नंबर 6 के साथ ऑडिट रिपोर्ट(बैलेंस सीट) जमा कराना अनिवार्य किया है.
निजी स्कूलों को 31 दिसंबर तक देनी है रिपोर्ट
इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने प्रदेशभर के निजी स्कूलों को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट भी तलब की है. ये बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए की है.
अब निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे
शिक्षा निदेशालय में फार्म नंबर 6 जमा कराये बगैर कोई भी निजी स्कूल फीस बढ़ोत्तरी नहीं कर पाएगा और ना ही पिछली फीस ही स्कूल में लागू रहेगी. अब तक प्रदेशभर में निजी स्कूल शिक्षा निदेशालय को अनिवार्य रूप से फार्म 6 नहीं भेजते थे.