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40 दिन बाद अंबाला में आई रौनक, लेफ्ट-राइट तर्ज पर खुली दुकानें - लेफ्ट-राइट तर्ज पर खुली दुकानें

अंबाला प्रशासन ने दुकाने खोलने के लिए लेफ्ट-राइट फार्मुला को अपनाया है, वहीं अंबाला व्यापारी प्रशासन के इस कदम से संतुष्ट नहीं है.

relaxation in ambala lockdown shops open on left right formula
लॉक डाउन में ढील के बाद अंबाला में दुकाने खुलीं

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Published : May 5, 2020, 6:28 PM IST

अंबाला: जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने की ढील दी है. 40 दिनों बाद मंगलवार को एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट खुला. अंबाला प्रशासन ने लेफ्ट-राइट की तर्ज पर दुकानें खुलने के आदेश दिया है. यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को राइट साइड की दुकानें खुलेंगी.

बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन अंबाला में दुकानें खोलने के आदेश जारी नहीं किये गए थे. जिससे व्यपारियों में खासा गुस्सा देखने को मिला था लेकिन दूसरे दिन अंबाला प्रशासन ने दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए.

अंबाला में लेफ्ट-राइट तर्ज पर खुली दुकानें, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

सोमवार को मिले थे 23 कोरोना पॉजिटिव

अंबाला में सोमवार को एक ही दिन में 23 मजदूरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यह संशय लगातार बरकरार था कि प्रशासन दुकानें खोलने के आदेश जारी करेगा भी या नहीं, लेकिन अंबाला प्रशासन ने दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिया.

40 दिनों बाद खुली दुकानें

आज लगभग 40 दिनों के बाद एक बार फिर एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्किट में रौनक आयी. बता दें कि आज सुबह 10 बजे से पहले ही दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों के बाहर खड़े हो गए थे. दुकानदारों ने सरकार की तरफ से दी गयी ढील को गलत बताया, उन्होंने कहा कि यह बहुत जल्दी में लिया गया फैसला है. हालांकि हम लोग तो पूरी एहतियात बरतेंगे.

लॉउड स्पीकर से किया ऐहतियात बरतने की अपील: पुलिस

वही एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्किट के प्रधान विशाल बत्रा ने बताया कि सभी दुकानदार प्रशासन के नियमों की पूरी पालना करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि ढील देने का फैसला काफी जल्दबाजी में लिए गया है. अंबाला शहर थाने के एसएचओ रामकुमार ने बताया कि बाकायदा सभी दुकानदारों को लाउडस्पीकर के जरिए सभी एहतियात बरतने की अपील की गई है, लेकिन यदि फिर भी कोई भी व्यापारी इन एहतियातों को नहीं अमल में लाएगा तो उसके खिलाफ नेशनल डिजास्टर एक्ट तहत कार्रवाई की जाएगी.

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