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हरियाणा में कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे छोटे अस्पताल, सरकार ने जारी किए ये आदेश - हरियाणा सरकार पत्र कोरोना मरीज इलाज

अब हरियाणा में बिना परमिशन या फिर बिना लाइसेंस के कोई भी छोटा अस्पताल ना तो कोरोना मरीज को भर्ती कर सकता है और ना ही वहां उनका इलाज किया जा सकता है.

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हरियाणा में बिना लाइसेंस कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करेगा कोई भी अस्पताल,

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Published : Apr 29, 2021, 3:16 PM IST

अंबाला: हरियाणा के छोटे अस्पताल बिना परमिशन के कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करेंगे. इसके लिए सरकार की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया है. अगर कोई अस्पताल बिना परमिशन ऐसा करता पाया जाएगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. इसकी जानकारी खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है.

सरकार ने जारी किया लेटर

बता दें कि, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुवार को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने एक लेटर जारी किया है कि छोटे अस्पताल बिना परमिशन के कोविड के मरीजों को एडमिट नहीं करेंगे. अगर कोई प्राइवेट अस्पताल या छोटे क्लिनिक ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी.

हरियाणा में बिना लाइसेंस कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करेगा कोई भी अस्पताल,

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'अंबाला में नहीं ऑक्सीजन की किल्लत'

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कोरोना के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक भी की. समीक्षा बैठक में अंबाला सिविल सर्जन ने बताया कि अंबाला में सही ढंग से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और सही मात्रा में ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अंबाला में सामान्य, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड पर्याप्त संख्या में हैं.

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